Publish Date: Tue, 20 Dec 2022 (20:08 IST)
Updated Date: Tue, 20 Dec 2022 (20:16 IST)
मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहीम के गिरोह के एक कथित सदस्य की 1999 में हुई हत्या से जुड़े एक मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने राजन को आरोपमुक्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका 17 दिसंबर को स्वीकार कर ली थी। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दाऊद गिरोह के एक कथित सदस्य अनिल शर्मा को 2 सितंबर 1999 को उपनगरीय अंधेरी में राजन के गुर्गों ने गोली मार दी थी। शर्मा कथित तौर पर उस समूह का हिस्सा था जिसने 12 सितंबर 1992 को यहां जेजे अस्पताल में गोलीबारी की थी। दाऊद गिरोह ने एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्य की हत्या के लिए कथित तौर पर गोलीबारी कराई थी।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि दाउद और राजन गिरोह के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण शर्मा की हत्या की गई थी। हालांकि न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास इस याचिकाकर्ता (राजन) के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और उनके पास सिर्फ शिकायतकर्ता की ओर से दी गई जानकारी है।
अदालत ने कहा कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है इसलिए राजन को आरोपमुक्त किया जाता है। राजन 2015 में इंडोनेशिया के बाली से लाए जाने के बाद से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह कई अन्य मुकदमे का सामना कर रहा है। उसे पत्रकार जेडे हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta