बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पिछले साल 8 साल की एक बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी एक व्यक्ति को शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई। अशोक नामक आरोपी पर 'यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण' (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज था।
अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिछले साल चार अगस्त को बच्ची बेर तोड़ने गई थी, जब अशोक उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया तथा उससे बलात्कार किया। इसके बाद उसने बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
गन्ने के खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। बाद में अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया था।(भाषा)