नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिणी रिज क्षेत्र के वन भूमि के सीमांकन में हुई असामान्य देरी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए दो लाख का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने कहा कि सरकार हरित प्राधिकरण के आदेशों को बहाना बनाकर नहीं मान रही है और इस मामले में तिरस्कार पूर्ण रवैया दिखा रही है। पीठ ने कहा, 'इन मामलों पर कार्यवाही यह दिखाती है कि किस तरह दिल्ली का प्रशासन काम कर रहा है।' पीठ ने कहा है कि इस परिस्थिति में वह दो लाख रुपया जुर्माना लगाने को बाध्य किए गए हैं।
इससे पहले भी एनजीटी ने दिल्ली सरकार को समयसीमा का पालन करने और इस क्षेत्र में पड़ने वाली वन भूमि का तेजी से सीमांकन करने का निर्देश दिया था। (भाषा)