नई दिल्ली। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई। उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने कोर्ट रूम से ही ओम प्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। चौटाला अदालत से सीधे जेल जाएंगे।
चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील याचिका करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया, इस पर जज ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए ओपी चौटाला और सीबीआई के वकीलों की गुरुवार को सजा पर बहस सुनी थी। चौटाला ने बहस के दौरान बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था।