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सावधान! फेसबुक पर लाइक, कमेंट पहुंचा सकते हैं जेल

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बरेली। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के नाम पर फेसबुक पर फर्जी कमेंट करने वाले छात्र विक्की खान को जेल भेज दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले लोगों पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66सी के तहत कार्रवाई की है

बरेली के वुडरो स्कू्ल में 11 वीं कक्षा में पढ़ने वाले आरोपी छात्र विक्की खान ने पोस्ट में आजम का फोटो भी लगाया है और उसके नीचे आजम खान का नाम लिखा। पोस्ट में धार्मिक उन्माद पैदा करने और सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली बात कही गई हैं जबकि आजम ने इस तरह की बात कभी नहीं कही है। आरोप है कि इस पोस्ट से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की गई।

फेसबुक पर अश्लील कमेंट ने पहुंचाया जेल : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) दिल्ली में पढ़ाई करने वाली देहरादून की युवती को अपने पूर्व सहपाठी युवक के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप में केस दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त थे और बाद में किसी बात पर विवाद के बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद आरोपी ने फेसबुक पर उसे अश्लील कमेंट करने शुरू कर दिए। इस पर युवती ने उसका आईडी ब्लॉक कर दिया, लेकिन आरोपी ने दूसरे नाम से आईडी बनाई और उससे जुड़ गया। आरोपी ने युवती को बदनाम करने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों को ई-मेल करने शुरू कर दिए था।

फेसबुक पोस्ट पर पीयूसीएल नेता को जेल :  पीयूसीएल की आंध्रप्रदेश महासचिव जया विंध्याला को तमिलनाडु के राज्यपाल के. रोसैया एवं चिराला से विधायक ए. कृष्ण मोहन के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। रोसैया आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।

फेसबुक पोस्ट ने सिविल इंजीनियर को पहुंचाया जेल :  आगरा के दयालबाग निवासी संजय चौधरी को फेसबुक पर ‘सांप्रदायिक और भड़काऊ’ पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पोस्ट में मनमोहनसिंह, कपिल सिब्बल और मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।

क्या कहता है आईटी कानून :  आईटी कानून आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के बीच होने वाली सूचना, जानकारी और आंकड़ों के आदान प्रदान पर लागू होता है। इसी कानून में एक धारा है 66 ए है, जिसमें झूठे और आपत्तिजनक संदेश भेजने पर सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत कम्प्यूटर और संचार उपकरणों से ऐसे संदेश भेजने की मनाही है, जिससे परेशानी, असुविधा, खतरा, विघ्न, अपमान, चोट, आपराधिक उकसावा, शत्रुता या दुर्भावना होती हो। इसका उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

कमेंट करने से पहले बरतें ये सावधानियां :  सोशल साइट्स पर किसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक करने से पहले एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। यदि कंटेट आपत्तिजनक है, तो उस पर कमेंट या लाइक बिल्कुल ना करें। अगर आपने ऐसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक किया तो कंटेट पोस्ट करने वाले के साथ-साथ आपको भी आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है।

कंटेंट से बढ़ सकती हैं मुश्किलें :  सोशल साइट्स पर कंटेंट पोस्ट करने से पहले सोच-समझ लें। यदि आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है या उससे किसी की प्राइवेसी भी भंग होती है, तो आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। साम्प्रदायिक माहौल खराब करने वाला और अफवाह फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट न करें। किसी का मजाक बनाना, फोटो से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी से भी आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं। ऐसा करने पर आपको आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। एक्ट की धारा 66ए के तहत तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना हो सकता है।

बनाया फर्जी एकांउट तो :  किसी अन्य व्यक्ति के नाम से एकाउंट बनाना और उसका फोटो इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर गलत है। ऐसा करने पर आईटी एक्ट की धारा 66सी के तहत तीन साल की सजा हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के एकांउट से छेड़छाड़, हैकिंग या फिर इस्तेमाल करने पर भी आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत सजा हो सकती है।

ऑनलाइन शोषण या पोर्नोग्राफी :  सोशल साइट्स पर अश्लील सामग्री का आदान-प्रदान, किसी के सेक्सुअल एक्ट को सर्कुलेट करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या भेजना, किसी का ऑनलाइन शोषण करना भी कानूनी तौर पर गलत है। इससे जुड़ी शिकायत होने पर पांच साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

कमेंट से हो जाती है पहचान :  अधिवक्ता निर्मल मिश्रा का कहना है कि फेसबुक पर अगर आप कमेंट करते हैं तो आपकी पहचान हर हाल में हो जाती है। किसी का ऑनलाइन शोषण, किसी की छवि खराब करना, साम्प्रदायिकता, पोर्नोग्राफी आदि या किसी गलत कंटेट पर लाइक और साइबर टेरेरिज्म का समर्थन आदि आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सोशल मीडिया को सोशल ही रहने दें मनमानी का अड्डा न बनाएं।

(hindi.news18.com से )

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