पणजी। गोवा की सरकार कुछ सार्वजनिक जगहों जैसे धार्मिक स्थलों के पास शराब पीने पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य आबकारी विभाग के अगले महीने से प्रतिबंध लागू करने की संभावना है। सरकार गोवा को परिवार सहित पर्यटन के लिए आने लायक स्थल बनाने की परियोजना पर काम कर रही है और यह उसी का एक हिस्सा है।
आबकारी विभाग के अधीक्षक सत्यवान भीवशेत ने बताया कि आबकारी विभाग हाल ही में हुए राज्य के आबकारी अधिनियम में संशोधन, जिसमें कुछ सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, को नवंबर महीने के मध्य से लागू करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगने के कारण शराब पीने के बाद हंगामा करने वाले पर्यटकों पर लगाम लग सकेगा।
विभाग ऐसी जगहों की पहचान करके उसे सूची में शामिल करेगी। इन जगहों में ज्यादातर धार्मिक और विरासत स्थल हैं। गोवा सरकार ने इस साल अगस्त में शराब प्रतिबंधित जोन की पहचान करके ऐसी जगहों में शराब पीने पर दंडात्मक प्रावधान लागू करने के लिए आबकारी शुल्क अधिनियम, 1964 में संशोधन किया है।
अधिनियम ने इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 1,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी तय किया है। इससे पहले सरकार ने हालांकि विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा था कि सरकार को खुली जगहों, सार्वजनिक जगहों, बीच पर, सार्वजनिक सड़कों और राज्य तथा राष्ट्रीय राज्यमार्गों पर शराब पीने को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। शराब पीने वालों में ज्यादातर पर्यटक ही होते थे। (भाषा)