पणजी। गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर अब जेल जाना पड़ सकता है। इस मशहूर पर्यटक स्थल में पुलिस ने अपने जवानों को खुले में शराब पीने वालों को गिरफ्तार करने को कहा है।
पुलिस अधीक्षक (उत्तर गोवा) कार्तिक कश्यप ने बुधवार को बताया कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के तहत खुले में शराब पीने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।
कलंगुट पुलिस थाने में जनप्रतिनिधियों, पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों और पुलिस के बीच हुई एक बैठक के बाद ये निर्देश दिए गए।
पुलिस विभाग ने बयान जारी करके कहा कि कश्यप आम जनता से आह्वान करते हैं कि वे पुलिस को ऐसी घटनाओं के बारे मे सूचित करें ताकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। (भाषा)