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गूगल, यूट्यूब को आपत्तिजनक वीडियो क्लिप हटाने का निर्देश

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मुंबई , शनिवार, 25 मार्च 2017 (13:01 IST)
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने शुक्रवार को गूगल इंडिया और यूट्यूब को हाल में वेबसाइट पर डाली गई उन वीडियो क्लिप को तत्काल हटाने का निर्देश दिया, जो न्यायपालिका की कथित रूप से नकारात्मक छवि पेश करती हैं और न्यायाधीशों को बदनाम करती हैं।
 
मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर के नेतृत्व वाली एक पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यायापालिका को बदनाम करनी वाली शिकायतें उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के संज्ञान में लाई जानी चाहिए, जो गूगल और यूट्यूब को इन आपत्तिजनक वीडियो क्लिप के बारे में सूचित करेगा।
 
अदालत बंबई बार एसोसिएशन (बीबीए) की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यूट्यूब पर एक वीडियो क्लिप को चुनौती दी गई थी। उक्त वीडियो क्लिप में कथित रूप से एक उच्च न्यायालय के अदालत कक्ष में सुनवाई को दिखाया गया है और न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।
 
बीबीए वकील श्रीहरि अने ने अदालत को बताया कि उसके पूर्व के आदेश के बावजूद ऐसी वीडियो क्लिप अभी भी वेबसाइट पर डाली जा रही हैं और उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। पीठ ने यूट्यूब और गूगल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यदि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा उनके संज्ञान में लाया जाता है तो ऐसी वीडियो क्लिप तत्काल हटाई जाएं। (भाषा)

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