तिरुवनंतपुरम। केरल भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि बुधवार को एक अदालत ने पार्टी प्रमुख के. सुरेंद्रन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। भाजपा के राज्य प्रमुख के. सुरेंद्रन के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जनतापथ्य राष्ट्रीय पार्टी (जेआरपी) के नेता सी.के. जानू को एनडीए के टिकट पर सुल्तान बाथेरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पैसे की पेशकश की थी।
इससे पहले सुरेंद्रन के खिलाफ केरल पुलिस ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मंजेश्वर सीट से नामांकन वापस लेने के लिए उनको धमकाने और रिश्वत देने के आरोप में बीती 7 जून को मामला दर्ज किया था। केरल में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव हुए थे।
पुलिस के अनुसार मंजेश्वरम सीट से सुरेंद्रन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले माकपा उम्मीदवार वी.वी. रामेसन द्वारा दायर एक याचिका पर एक मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देशों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (बी) तथा (ई) के तहत दर्ज किया गया है, जो घूसखोरी से संबंधित है। अदालत ने कहा है कि बिना वारंट के कोई गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए।
बसपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने वाले सुंदर ने हाल में आरोप लगाया था कि भाजपा द्वारा नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें शुरू में तो धमकी दी गई, लेकिन बाद में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। उन्होंने आरोप लगाया था कि युवा मोर्चा के नेता और प्रदेश भाजपा प्रमुख के. सुरेंद्रन के करीबी सुनील नाइक ने उन्हें पैसे और एक स्मार्टफोन दिया था।