Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

पत्नी को कोबरा से कटवाकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास

हमें फॉलो करें पत्नी को कोबरा से कटवाकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास
, बुधवार, 13 अक्टूबर 2021 (14:58 IST)
कोल्लम (केरल)। केरल की एक सत्र अदालत ने कोबरा सांप का इस्तेमाल कर पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
 
अदालत ने 11 अक्टूबर को सूरज एस कुमार को कोबरा का इस्तेमाल कर हत्या करने, जहर देने, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था।
 
सजा सुनाने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है, लेकिन दोषी की उम्र (28 साल) को देखते हुए उसे मृत्युदंड के बजाय उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया है। अदालत में मौजूद एक वकील ने यह जानकारी दी।
 
वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने कुमार को हत्या के प्रयास के अपराध में उम्रकैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई। वकील ने बताया कि अदालत ने दोषी पर कुल 5.85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सूरज ने पिछले साल मई में अपनी पत्नी उथरा को सोते समय कोबरा से डसवाकर मार डाला था।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

लखीमपुर खीरी की हिंसा पूरी निंदनीय है-सीतारमण