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केरल हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, टीडीबी अन्नधानम के लिए श्रद्धालुओं से कोई पैसा न ले

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोच्चि , गुरुवार, 19 दिसंबर 2024 (13:01 IST)
Kerala High Court directs TDB : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (TDB) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा के दौरान 'एदाथवलम' (पड़ाव बिंदु) पर 'अन्नधानम' का लाभ उठाने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाए।ALSO READ: अमरोहा के बच्चों को हाईकोर्ट से राहत, टिफिन में नॉनवेज लाने पर मिली थी सजा
 
न्यायमूर्ति अनिल के. नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस. की पीठ ने एक श्रद्धालु की शिकायत के बाद यह निर्देश जारी किया। शिकायत में तीर्थयात्रा के दौरान टीडीबी के तहत आने वाले मंदिरों में 'अन्नधानम' का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों से दान एकत्र करने का आरोप लगाया गया था।ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद के मामलों में 6 आरोपियों को दिया 2 सप्ताह का समय
 
पीठ ने टीडीबी और देवस्वओम आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि तीर्थयात्रा के दौरान बोर्ड के प्रबंधन के तहत 'एदाथवलम' और अन्य मंदिरों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को शौचालय, अन्नधानम आदि जैसी उचित सुविधाएं प्रदान की जाएं। अदालत ने कहा कि संबंधित मंदिरों में अन्नधानम का लाभ उठाने वाले श्रद्धालुओं या सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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