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पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी का आत्मसमर्पण

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सीवान , गुरुवार, 2 जून 2016 (12:45 IST)
सीवान। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां ने गुरुवार को बिहार में सीवान की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
 
सीवान जिला स्थित एक राष्ट्रीय दैनिक के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपी लड्डन मियां ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने लड्डन को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद तत्काल पुलिस ने लड्डन को कड़ी सुरक्षा में जेल लेकर रवाना हो गई।
 
इस बीच पुलिस अधीक्षक सौरभ साह ने बताया कि 13 मई को नगर थाना क्षेत्र में एक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक के सीवान ब्यूरो प्रमुख राजदेव रंजन हत्याकांड के मुख्य आरोपी लड्डन को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए गुरुवार को ही अदालत में आवेदन दिया गया है। उन्होंने बताया कि रिमांड पर लेने के बाद उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। 
 
गौरतलब है कि पत्रकार रंजन जब अपने कार्यालय से 13 मई की रात घर जा रहे थे तभी अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ नगर थाने में एक मामला दर्ज किया गया था।
 
पुलिस ने 10 दिन पूर्व इस मामले में 5 अपराधियों को सीवान के अलग-अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में रंजन की हत्या की जिम्मेवारी लेते हुए पुलिस को बताया था कि लड्डन ने उन्हें सुपारी दी थी और उसके कहने पर ही उन्होंने पत्रकार की हत्या की थी। 
 
जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी माने जाने वाले लड्डन मियां पर सीवान और उसके आसपास के जिलों में हत्या, अपहरण, लूट समेत करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पत्रकार हत्याकांड से 10 दिन पूर्व ही वह जेल से छूटा था। 
 
पत्रकार की हुई हत्या के बाद विपक्षी दलों द्वारा लगातार हो रहे हमले और जन आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की घोषणा की थी। हालांकि इस मामले की जांच बिहार की पुलिस भी अपने स्तर से कर रही है। 
 
कुख्यात लड्डन के घर की कुर्की-जब्ती के लिए सीवान पुलिस ने 30 मई को उसके घर पर इश्तेहार चस्पा किया था। इस मामले में कुख्यात लड्डन मियां की गिरफ्तारी के लिए 27 मई को स्थानीय अदालत ने वारंट जारी किया था। (वार्ता) 

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