Publish Date: Thu, 08 Mar 2018 (17:26 IST)
Updated Date: Thu, 08 Mar 2018 (17:28 IST)
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य विशिष्टजनों की आवाजाही के लिए यातायात 5-10 मिनट से ज्यादा देर के लिए न रोका जाए।
मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुदहोस की पीठ ने कहा कि इसमें छूट सिर्फ अतिविशिष्टजनों जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं पर दी जा सकती है, जो कभी-कभी यहां आते हैं और जिनकी यात्राओं के बारे में सभी को अग्रिम सूचना होती है।
पीठ ने कहा कि जहां तक संभव हो, यातायात को 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाना चाहिए। पीठ ने उच्च न्यायालय के वकील एस. दोरईस्वामी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए उक्त निर्देश दिए। (भाषा)