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महेंद्र सिंह धोनी सुप्रीम कोर्ट की शरण में

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Mahendra Singh Dhoni
नई दिल्ली। भारतीय वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में पेश होकर हिंदू देवता का कथित ‘अपमान’ करने के लिए उनके खिलाफ दायर मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।
 
धोनी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने बेंगलुरू में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इन्कार कर दिया था। धोनी की याचिका पर सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
 
उच्च न्यायालय ने पिछले महीने कहा था कि धोनी जैसे क्रिकेटर और सेलेब्रिटी को लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के परिणामों से अवगत होना चाहिए। उन्हें इस तरह के विज्ञापन करने के परिणाम पता होने चाहिए।
 
सामजिक कार्यकर्ता जयकुमार हीरेमठ ने आरोप लगाया था कि धोनी एक कारोबारी पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में एक जूता सहित कई चीजें मौजूद हैं।
 
उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये सेलेब्रिटी बिना किसी जिम्मेदारी के विज्ञापनों के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इसको लेकर पैदा होने वाली संभावित समस्या के बारे में सोचे समझे बिना केवल आसानी से धन अर्जित करना है। (भाषा)
 

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