अंबाला। हरियाणा के अंबाला में एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ पिछले सात से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) की सुसंगत धाराओं के तहत सोमवार शाम को प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस ने बताया कि लड़की की इस समय उम्र 17 साल है और वह अंबाला छावनी के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने बताया कि किशोरी की शिकायत के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को अदालत के समक्ष मंगलवार को पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
10 साल की उम्र में पहली बार दुष्कर्म : उन्होंने बताया कि लड़की ने शिकायत दर्ज कराई कि जब वह 10 साल की थी, तब से उसका पिता लगातार उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि पिता ने लड़की से पहली बार चंडीगढ़ में तब दुष्कर्म किया जब वे किसी रिश्तेदार के घर गए थे और इसके बाद वह नियमित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न करता था।
जिंदा जलाने की धमकी : लड़की के मुताबिक, जब अपने पिता का विरोध किया तो उसने धमकी दी कि अगर वह इसकी जानकारी किसी को देगी तो वह उसे और उसकी मां को जिंदा जला देगा। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसका लगातार यौन शोषण कर रहा था, जिसकी जानकारी उसने एक रिश्तेदार को दी जिससे दूसरे रिश्तेदारों को भी मामले का पता चला।
उन्होंने बताया कि जब घटना की जानकारी पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य को हुई तो उसने बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी दी। हेल्पलाइन की टीम ने लड़की से बातचीत की और इसके बाद पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया गया। अंबाला छावनी पुलिस थाने के प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में उन्हें लड़की की शिकायत मिली है।
उन्होंने कहा कि लड़की के पिता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। लड़की की चिकित्सकीय जांच अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में मंगलवार को कराई गई। पीड़िता का बयान भी अदालत में दर्ज कराया जाएगा।