Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

दिल्ली मेयर चुनाव : BJP को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मनोनीत पार्षद नहीं डाल पाएंगे वोट, फिर टली वोटिंग

हमें फॉलो करें दिल्ली मेयर चुनाव : BJP को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मनोनीत पार्षद नहीं डाल पाएंगे वोट, फिर टली वोटिंग
, सोमवार, 13 फ़रवरी 2023 (17:15 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली महापौर चुनाव में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने ईस्ट पटेल नगर की पार्षद डॉ. शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से शालीमार बाग-बी वार्ड की पार्षद रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली में महापौर चुनाव को लेकर लगातार घमासान मच रहा है।  
webdunia
क्या कहा कोर्ट ने : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट हैं। दिल्ली में मेयर मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 16 फरवरी को मेयर का चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अब 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा।
 
लगातार मचा हुआ है घमासान : 6 जनवरी को मेयर का चुनाव कराने की तारीख की घोषणा की गई थी, लेकिन उस दिन सदन में बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। 24 जनवरी को फिर मेयर चुनाव कराने की घोषणा की गई।

इस बार पार्षदों की शपथ तो हो गई लेकिन मनोनीत पार्षदों के वोटिंग को लेकर फिर बवाल हो गया और सदन स्थगित कर दिया गया। 6 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए फिर सदन बैठा लेकिन आप के दो विधायकों के वोटिंग राइट खत्म करने पर विवाद हो गया। फिर सदन में नारेबाजी शुरू हो गई और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पुलिस का दावा, पुलवामा में जैश के 2 आतंकी 25 हथगोलों के साथ धरे गए