Publish Date: Tue, 13 Jul 2021 (22:09 IST)
Updated Date: Tue, 13 Jul 2021 (22:12 IST)
मुंबई। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 13 हजार करोड़ रुपए के कथित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के वरिष्ठ सहयोगी धनेश सेठ को जमानत दे दी। न्यायाधीश वी सी बार्डे ने सोमवार को जमानत प्रदान की, लेकिन आदेश का विवरण मंगलवार को उपलब्ध हुआ। इस साल की शुरुआत में इस मामले में दायर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूरक आरोप पत्र में सेठ आरोपी के रूप में नामजद था।
अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उसे पेश होने का निर्देश दिया था जि सके बाद वह सोमवार को अदालत में पेश हुआ और जमानत की अर्जी दाखिल की। उसके वकील विजय अग्रवाल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यही वजह है कि इससे पहले उन्हें आरोपी नहीं दिखाया गया। यहां तक की अब भी एजेंसी को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
वकील ने कहा कि सेठ अदालत के सम्मन का सम्मान करते हुए इसके समक्ष पेश हुए। लोक अभियोजक ए लिमोसिन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कथित अपराध काफी गंभीर है। अभियोजक ने कहा कि इससे पहले सीबीआई ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।(भाषा)