गुवाहाटी। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी को सोशल मीडिया पोस्ट मामले में गुजरात से गिरफ्तार करने के बाद असम पुलिस गुरुवार की सुबह गुवाहाटी लेकर आई। मेवानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-153ए (समुदायों के बीच द्वेष को प्रोत्साहन देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मेवानी को सड़क मार्ग से करीब 220 किलोमीटर दूर कोकराझार जिला ले जाया जा रहा है। मेवानी के सहयोगी सुरेश जाट ने बताया कि प्रमुख दलित नेता को कोकराझार में पंजीकृत मुकदमे के सिलसिले में गुजरात के पालमपुर से गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने बताया कि मेवानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-153ए (समुदायों के बीच द्वेष को प्रोत्साहन देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि असम पुलिस के अधिकारियों द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक मेवानी द्वारा कुछ दिन पहले किए गए ट्वीट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि ट्विटर से उस ट्वीट को हटा दिया है, जो नाथूराम गोडसे को लेकर है।
मेवानी गुजरात विधानसभा के लिए बनासकांठा जिले के वडगाम सीट से बतौर निर्दलीय निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे।(भाषा)