पटना हाईकोर्ट में सोमवार को नीतीश सरकार के खिलाफ दायर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की याचिका खारिज कर दी गई। यह याचिका बहुमत परीक्षण को लेकर थी। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी। नीतीश सरकार ने 27 जुलाई को शपथ ग्रहण किया था जिसको लेकर आरजेडी का विरोध लगातार जारी है।
दलअसल, सरकार के गठन के खिलाफ कोर्ट में पहली याचिका बड़हरा के राष्ट्रीय जनता दल विधायक सरोज यादव और अन्य ने दायर की थी जबकि दूसरी याचिका नौबतपुर के समाजवादी नेता जितेन्द्र कुमार ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने राज्यपाल के फैसले पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के होने के कारण पहले आरजेडी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए था, लेकिन नियमों को दरकार कर नीतीश कुमार को आमंत्रित कर लिया गया। सरकार के गठन के खिलाफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने भी कोर्ट में जाने की बात कही थी।