Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी के परिवार को 64.11 लाख का मुआवजा देने का आदेश

हमें फॉलो करें सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी के परिवार को 64.11 लाख का मुआवजा देने का आदेश
, सोमवार, 6 फ़रवरी 2023 (19:43 IST)
ठाणे (महाराष्ट्र)। ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक पुलिसकर्मी के परिवार को 64.11 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पुलिसकर्मी की 2017 में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यह आदेश दिसंबर 2022 में पारित किया गया था जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।
 
एमएसीटी के अध्यक्ष अभय जे. मंत्री ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) और उसके एक चालक को संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करने की तारीख से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने का आदेश दिया। यह आदेश दिसंबर 2022 में पारित किया गया था जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।
 
आवेदकों ने न्यायाधिकरण से कहा था कि भ्रष्टाचाररोधी ब्यूरो (एसीबी) में एक पुलिस नाइक सचिन रमेश महादिक (35) 19 नवंबर 2017 को एक मोटरसाइकल पर पीछे बैठे थे। वह ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग से पड़ोसी मुंबई में कुर्ला की ओर जा रहे थे, तभी बेस्ट की एक बस ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महादिक की पत्नी (34), मां (61) और बेटे (6) की ओर से मुआवजे के लिए आवेदन किया गया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या चीनी गुब्बारे ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया? क्या कहते हैं इस मामले के विशेषज्ञ?