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पतंजलि के बिस्किट पैकेटों का वजन कम निकला, 2.60 लाख का जुर्माना

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इंदौर। बाबा रामदेव के पतंजलि के बिस्किट में वजन कम निकलने पर पतंजलि के लिए बिस्किट बनाने वाली निर्माता कंपनी और पतंजलि प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदार पर 2 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।
 
यह खबर चौंकाती है, शुद्धता, स्वच्छता और भारतीयता के दावों के साथ पतंजलि के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं लेकिन उसी के प्रोडेक्ट में कम वजन के बिस्किट बेचने का मामला सामने आय़ा है।
 
मामला पिछले वर्ष का है जब इंदौर के आनंद बाजार स्थित पंतजंलि चिकित्सालय से एक उपभोक्ता कुलदीप पंवार ने बिस्किट के कई पैकेट खरीदे। इनमें से दो पैकेट नारियल बिस्किट के थे।
 
100-100 ग्राम के पैकेट में उपभोक्ता को वजन कम लगा तो उसने चेक कराया। नापतौल विभाग को शिकायत की गई और जब जांच हुई तो पतंजलि के बिस्किट का वजन इस तरह रहा। पहले पैकेट का वजन निकला 92.92 ग्राम का, दूसरा पैकेट निकला महज 86.59 ग्राम का।
 
कुलदीप ने बताया कि मामले में नापतौल विभाग ने वजन कर कंपनी को नोटिस जारी किए। जवाब नहीं आया तो विक्रेता पतंजलि चिकित्सालय और निर्माता कंपनी पर केस दर्ज किया गया। तब कंपनी के लोग खुद आए औऱ अपनी गलती स्वीकारी।
 
विभाग ने कंपनी पर 50 हजार रु., उसके चार डायरेक्टर पर 50-50 हजार रु. औऱ विक्रेता पर 10 हजार रु. जुर्माना किया गया। कुल मिलकर 2 लाख 60 हजार रु. का जुर्मान पिछले दिनों सरकारी खाते में जमा कराया गया।
 
नापतौल विभाग के इंस्पेक्टर के.एस. ठाकुर बताया गया कि पतंजलि के लिए यह बिस्किट हुगली की सोना बिस्किट लिमिटेड बनाती है। पतंजलि इसे मार्केट करती है। कार्रवाई के दौरान सोना बिस्किट्स ने पैकेज संबंधी अनियमितता की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। पतंजलि बिस्किट्स और सोना बिस्किट्स के बीच अनुबंध की जानकारी दी गई।
 
विभाग ने सोना बिस्किट्स कंपनी पर 50 हजार रु. का जुर्माना किया। साथ ही उसके चार डायरेक्टर अशोक अग्रवाल, महेश अग्रवाल, हर्षिल अग्रवाल और अजय कुमार घोष पर 50-50 हजार रु. का जुर्माना किया। विक्रेता पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। 
 

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