मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गुरुग्राम के स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में रेयान इंटरनेशनल समूह के संथापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को गिरफ्तारी से बुधवार तक के लिए राहत दे दी।
रेयान इंटरनेशनल समूह के संस्थापक अध्यक्ष ऑगस्टिन पिंटो (73) और समूह की प्रबंध निदेशक तथा उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो (62) ने इस मामले में गिरफ्तारी के अंदेशे पर सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था।
इस दंपति के वकील नितीन प्रधान ने कहा था कि ऑगस्टिन पिंटो और ग्रेस पिंटो के अलावा उनके पुत्र और समूह के सीईओ रेयान पिंटो ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। हालांकि प्रधान ने कहा कि कुछ दिक्कतों के कारण रेयान पिंटो का आवेदन उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में दाखिल नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, 'अग्रिम जमानत के लिए रेयान का आवेदन प्रक्रिया में है और उसे जल्दी ही दाखिल किया जाएगा।'
न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने कहा, 'आवेदनकर्ताओं (ऑगस्टिन पिंटो और ग्रेस पिंटो) को बुधवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवायी कल तक के लिए स्थगित की जाती है।'
अतिरिक्त सरकारी वकील अरूणा कामत पाई ने उच्च न्यायालय से कहा कि अदालत को नोटिस जारी करके हरियाणा सरकार का पक्ष सुनना होगा क्योंकि बच्चे की हत्या के मामले में प्राथमिकी वहीं दर्ज है।
इस पर न्यायमूर्ति गडकरी ने कहा, 'ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए यह अदालत हरियाणा सरकार का पक्ष क्यों सुने? आवेदनकर्ताओं को संबंधित अदालत के पास जाने दें।' हालांकि अदालत ने पाई के अनुरोध पर मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। पाई ने कुछ समय मांगा था।
इस दौरान, अदालत में मौजूद वकील गुणरतन सदावर्ते ने उच्च न्यायालय से कहा कि पिंटो परिवार की जमानत याचिकाओं के विरोध में वह कुछ अभिभावक संगठनों की ओर हस्तक्षेप करने की अनुमति चाहते हैं।
न्यायमूर्ति गडकरी ने हालांकि उनकी बात सुनने से इंकार कर दिया और कहा कि वह अपनी समस्याओं को लेकर हरियाणा की संबंधित अदालत में जा सकते हैं।
गुरूगांव स्थित स्कूल परिसर में छात्र की हत्या के मामले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। (भाषा)