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रेलवे की गलती से मिला मुआवजा

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, शुक्रवार, 12 अगस्त 2016 (17:08 IST)
ठाणे। एक उपभोक्ता अदालत ने आईआरसीटीसी को निर्देश दिया कि ठाणे के एक निवासी को गलत समय तालिका देने के कारण हुए नुकसान के रूप में टिकट और आरटीआई खर्च के साथ 7,000 रुपए का भुगतान करे।
भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) भारतीय रेल की सहयोगी कंपनी है, जो खान-पान, पर्यटन और इसके ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था को देखती है।
 
नवी मुंबई के कामोठे निवासी शिकायतकर्ता गोपाल बनकटलालजी बजाज ने आईआरसीटीसी के पोर्टल के माध्यम से नागपुर-मुंबई एक्सप्रेस में अमरावती से मुंबई तक 5 मई 2013 को टिकट बुक कराया था। उन्होंने 300 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया और उन्हें आईआरसीटीसी से एसएमएस के माध्यम से पीएनआर नंबर प्राप्त हुआ।
 
बहरहाल जब वे अमरावती स्टेशन पर रेलगाड़ी में सवार होने के लिए नियत समय शाम 7 बजकर 40 मिनट पर पहुंचे तो उन्हें सूचित किया गया कि रेलगाड़ी 4.30 घंटे देरी से आएगी।
 
शिकायतकर्ता ने ठाणे जिला उपभोक्ता समाधान फोरम के समक्ष बताया कि चूंकि उन्हें अगले दिन कार्यालय पहुंचना था इसलिए उन्होंने 180 रुपए में जनरल टिकट खरीदी, फिर दूसरी रेलगाड़ी के अनारक्षित बोगी में उन्होंने काफी दिक्कतों के साथ यात्रा की।
 
उन्होंने फोरम को यह भी सूचित किया कि आईआरसीटीसी ने ई-मेल के माध्यम से उन्हें जवाब दिया कि रेलगाड़ी सही समय पर है। बहरहाल, उन्होंने आईआरसीटीसी मुख्यालय नई दिल्ली से आरटीआई से जवाब मांगा जिसने सूचित किया कि रेलगाड़ी उक्त दिन विलंब से चल रही थी। आईआरसीटीसी ने उनके 300 रुपए भी लौटा दिए, जो उन्होंने पहली टिकट के लिए भुगतान किए थे। (भाषा) 

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