Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

राजस्थान पुलिस का संदेश : प्यार किया तो डरना क्या...

हमें फॉलो करें राजस्थान पुलिस का संदेश : प्यार किया तो डरना क्या...
, शुक्रवार, 9 अगस्त 2019 (16:07 IST)
जयपुर। मुगले आजम का जमाना गया... जब प्यार किया तो डरना क्या। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस की सलाह है जो वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दे रही है। दरअसल, यह 'ऑनर किलिंग' (झूठी शान के नाम पर हत्या) के खिलाफ हाल ही में पारित एक विधेयक के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की उसकी पहल का हिस्सा है और लोगों ने इसे काफी पसंद किया है।

राजस्थान विधानसभा ने 'ऑनर किलिंग' के खिलाफ एक विधेयक राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक संशोधित 2019 पांच अगस्त को पारित किया। इस विधेयक में दोषी को अधिकतम आजीवन कारावास एवं 4 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान अपनी तरह का पहला राज्य है।

पुलिस ने इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अनूठा तरीका निकाला। उसने प्रसिद्ध फिल्म मुगले आजम की एक फोटो लेते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया, सावधान, मुगले आजम का जमाना गया। इसमें आगे लिखा गया है, अगर प्यार करने वालों को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके नीचे दिल की इमोजी के साथ लिखा गया है, क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं।

फोटो में कैप्शन के साथ लिखा गया है, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या, क्योंकि अब राजस्थान सरकार का कानून है ऑनर किलिंग के खिलाफ। पुलिस के सोशल मीडिया प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने इस ट्वीट को अनूठा आइडिया बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक बनाने के लिए यह ट्वीट बनाया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। पुलिस की सोशल मीडिया टीम पहले भी इस तरह के कई 'अनूठे ट्वीट' कर चुकी है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था कि राजस्थान आज देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनर किलिंग को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध बनाने का बिल पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार जो कोई भी किसी युगल या उनमें से किसी भी हत्या इस आधार पर करता है कि ऐसे युगल के विवाह से जाति, समुदाय, या कुटुंब का अनादर हुआ है या बदनामी हुई है तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से, जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।
सांकेतिक फोटो

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कश्मीर को मिली धारा 370 से आजादी, जानिए क्या है POK की कहानी