Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

अदालत से 'बिग बास' को बड़ी राहत

हमें फॉलो करें अदालत से 'बिग बास' को बड़ी राहत
, बुधवार, 27 सितम्बर 2017 (00:16 IST)
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मनोरंजन टीवी चैनल कलर्स टीवी और रियलिटी शो ‘बिग बास’ के निर्माता एंडेमोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2008 में दर्ज अश्लीलता और महिलाओं के गलत चित्रण का मामला निरस्त किया।
 
चैनल और शो के निर्माताओं के खिलाफ अक्तूबर 2008 में उपनगर अंधेरी थाने में भादंसं की धाराओं 292 और 294 (अश्लीलता) तथा महिलाओं के अभद्र चित्रण कानून की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
 
यह मामला मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रमुख सुनील अहीर ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उन्होंने शो देखा और पाया कि प्रतिभागी अश्लीलता, अभद्रता और महिलाओं का गलत चित्रण प्रस्तुत कर रहे थे।
 
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह प्राथमिकी रद्द की और कहा कि शिकायत में कई खामियां हैं और दो मौकों पर समय दिए जाने के बावजूद पुलिस अदालत को जांच में की गई प्रगति के बारे में जानकारी नहीं दे पाई। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कॉंट्रैक्ट मैरिज मामले में 3 ओमानी नागरिक गिरफ्तार