चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में पंजाबी को अनिवार्य विषय बना दिया गया है और इसका पालन न करने वाले विद्यालयों पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
चन्नी ने यह घोषणा तब की, जब एक दिन पहले पंजाब विधानसभा ने पंजाब पंजाबी तथा अन्य भाषाओं की शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया, जिसका उद्देश्य राज्य में पहली से 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए पंजाबी को पढ़ाना अनिवार्य करना है।
चन्नी ने ट्वीट किया, 'मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी को पंजाब में पहली से 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब कार्यालयों में पंजाबी अनिवार्य है। साथ ही पंजाबी राज्य में सभी बोर्ड के शीर्ष पर लिखी जाएगी।'