मुंबई। शाहिद कपूर के आवासीय परिसर में मच्छर प्रजनन स्थल को लेकर उन्हें नोटिस देने के एक दिन बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उनके खिलाफ इसके नियमों को नहीं मानने के लिए मामला दायर करने का फैसला किया है।
बीएमसी के कीटनाशक दल को अभिनेता के जुहू तारा रोड इलाके में स्थित घर के निजी स्विमिंग पूल में ऐडीज एजिप्टी मच्छर (जो डेंगू, चिकुनगुनिया सहित अन्य बीमारियों को फैलाते हैं) का लार्वा मिला था। बीएमसी की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी पी. केसकर ने कहा कि मैंने कानूनी विभाग से कहा है कि अभिनेता की लापरहवाही के लिए उनके खिलाफ एक अदालती मामला दायर करें। मामला दो दिन में दायर कर दिया जाएगा।
नगर निकाय ने कल मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 381 बी के तहत शाहिद कपूर को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने कहा कि हम नोटिस पर अभिनेता के जवाब का इंतजार नहीं करने जा रहे हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई (जैसे जुर्माना वसूलना) के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अदालत में एक मामला दायर करेंगे।
केसकर ने कहा कि अदालती मामला सिर्फ फिल्मी सितारों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के खिलाफ दायर किए जाएंगे जिनके घरों से लार्वा मिलेगा।
नगर निकाय इस साल एक जनवरी से विभिन्न अदालतों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 927 मामले दायर कर चुका है और 26.92 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। पिछले साल बीएमसी ने बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर, जूही चावला और गायक अमित किशोर गांगुली को अपने आवासीय परिसरों में मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए कदम नहीं उठाने के वास्ते नोटिस जारी किया था। (भाषा)