मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान मुश्किल में हैं। उन्हें अलीबाग वाले बंगले के मामले में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में प्रशासन ने कृषि भूमि की खरीद से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर एक नोटिस जारी किया है।
जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘रायगढ़ जिले के कलेक्टर डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने भूमि खरीद की इजाजत से जुड़ी शर्तों के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है।’ यह नोटिस ‘डेजा वू फार्म्स’ द्वारा कृषि के लिए खरीदी गई 19,960 वर्गमीटर की जमीन से संबंधित है।
अधिकारी ने कहा कि इस भूमि पर बंगला बना दिया गया और वहां स्वीमिंग पूल और हेलीपैड भी है। इस बंगले के मालिक शाहरुख खान हैं। अधिकारी ने कहा कि ‘बाम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड’ अधिनियम की धारा 84 सी सी के तहत नोटिस जारी किया गया है।
क्या है ये पूरा मामला : शाहरुख खान ने मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में खेती करने के लिए यह जमीन दिसम्बर 2004 में खरीदी थी। बाद में उन्होंने कागजों पर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया ‘डेजा वू फार्म्स’। यह कंपनी उनकी खुद की बनाई हुई थी, जिसमें डायरेक्टर उनके सास और ससुर थे। 2011 डायरेक्टरों में उन्होंने अपनी साली को भी शामिल कर लिया।
यानी ये कंपनी शाहरुक की पारिवारिक कंपनी बनकर रह गई। ‘डेजा वू फार्म्स’ से ये जमीन दोबारा कागजों पर शाहरुख ने खरीदी और वहां एक आलीशान फॉर्म हाउस बनाया। नियमों के अनुसार कृषि की भूमि पर फॉर्म हाउस खड़ा कर लिया। शाहरुख ने यहां कभी खेती की ही नहीं। यही कारण है कि शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण उन्हें नोटिस मिला है।
नोटिस मिलने के बाद शाहरुख आयकर विभाग के पास 40 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। यदि उन्हें आयकर विभाग से राहत नहीं मिलती है तो वे बॉम्बे हाईकोर्ट में 60 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। यदि यहां भी उनकी अपील खारिज कर दी गई तो शाहरुख के इस फॉर्म हाउस पर हथौड़ा चलना तय है।
इस पूरे मामले में शाहरुख की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। पता चला है कि उनका परिवार इस नोटिस के बाद कानूनी राय लेकर ही मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेगा।