Publish Date: Sat, 07 Jul 2018 (11:33 IST)
Updated Date: Sat, 07 Jul 2018 (16:54 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शनिवार को नियमित जमानत दे दी।
तिरुवनंतपुरम से सांसद को मामले में एक आरोपी के तौर पर समन किया गया था। थरूर आज अदालत के समक्ष पेश हुए और बताया कि मामले में एक सत्र अदालत ने पहले ही उन्हें पांच जुलाई को अग्रिम जमानत दे दी है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इसके बाद एक लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही रकम का मुचलका जमा कराने को कहा जैसा कि सत्र अदालत ने निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने अंतरिम राहत को नियमित जमानत में बदल दिया। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए थरूर अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत गए थे।
सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं। थरूर दंपति होटल में रह रहे थे क्योंकि उनके आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम हो रहा था। (भाषा)