Publish Date: Sat, 08 Apr 2017 (07:54 IST)
Updated Date: Sat, 08 Apr 2017 (08:07 IST)
चेन्नई। एक अदालत ने रेत खनन कारोबारी जे. शेखर रेड्डी और उनके 2 सहयोगियों को शुक्रवार को जमानत देने से इंकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में उन्हें धनशोधन आरोपों में गिरफ्तार किया है।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एएन बानू ने रेड्डी और उनके सहयोगियों श्रीनिवासुलू और प्रेम कुमार की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। नोटबंदी के बाद पिछले साल दिसंबर में 34 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 रुपए के नए नोट जब्त किए जाने के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीनों को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था।
नकदी बरामदगी को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ धनशोधन निवारण कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)