नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आसाराम के बेटे एवं बलात्कार के दोषी नारायण साई को बड़ा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने 14 दिन की फर्लो दिए जाने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने साई को फर्लो देने के अदालत के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।
शीर्ष अदालत ने कहा कि फर्लो कोई पूर्ण अधिकार नहीं हैं और इसे देना कई कारकों पर निर्भर करता है। साई की कोठरी से एक मोबाइल फोन मिला था, इसलिए जेल अधीक्षक ने राय दी थी कि उसे फर्लो नहीं दी जानी चाहिए।