Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

दुष्कर्म मामले में राजद विधायक को झटका

Advertiesment
हमें फॉलो करें Suprime court
नई दिल्ली , गुरुवार, 24 नवंबर 2016 (15:08 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा पिछले महीने मंजूर की गई राजबल्लभ की जमानत को खारिज कर दिया।
 
शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने आरोपी राजबल्लभ को जमानत दे दी थी जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में अपील की थी।
 
बिहार सरकार ने न्यायालय से आग्रह किया था कि इस मामले में जब तक गवाहों के बयान पूरे नहीं हो जाते, तब तक राजबल्लभ को जेल में ही रखे जाने का आदेश दिया जाए। राज्य सरकार की दलील थी कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। (वार्ता)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यातायात जाम होने की तरह है संसद बाधित होना : जावेद अख्तर