चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार इस बारे में शब्दावली जारी की है कि तृतीय लिंगी लोगों को किस तरह पुकारा जाना चाहिए। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मंगलवार को न्यायमूर्ति एन. अनंत वेंकटेश से कहा कि तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण और महिला सशक्तीकरण विभाग के राजपत्र में इस साल 20 अगस्त को शब्दावली प्रकाशित की गई।
उन्होंने इसकी एक प्रति न्यायाधीश के समक्ष भी जमा करते कहा कि सरकारी राजपत्र में शब्दावली के प्रकाशन के साथ इसमें उल्लेखित शब्दों का वैधानिक मूल्य होगा और जब भी एलजीबीटीक्यूआईए एवं अन्य समुदायों को किसी मंच द्वारा संबोधित किया जाना है तो राजपत्र में प्रकाशित शब्दों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।(भाषा)