Publish Date: Thu, 24 Aug 2017 (19:23 IST)
Updated Date: Thu, 24 Aug 2017 (19:24 IST)
कानपुर। उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘असंवैधानिक’ घोषित करते हुए रोक लगाए जाने के बाद पिछले साल तीन तलाक से पीड़ित एक महिला ने कानपुर जिले में अपने शौहर तथा ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि सोफिया अहमद नामक महिला का निकाह 12 जून 2015 को शारिक अराफात नामक व्यक्ति से हुआ था। सोफिया ने मंगलवार को दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया कि उसकी शादी के फौरन बाद से उसकी अपने पति तथा ससुराल के लोगों से दहेज को लेकर झगड़ा होता था। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की जाती थी।
सोफिया के मुताबिक जब उसने ससुराल के लोगों की मांग मानने से इंकार कर दिया तो उसके शौहर शारिक ने उसे 13 अगस्त 2016 को तलाक दे दिया था। उसने पुलिस की शरण ली, लेकिन उस वक्त उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
बहरहाल, उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करके उस पर रोक लगाये जाने के बाद सोफिया ने अपने पति, ननद, उसके बेटे तथा सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक गौरव वंशलाल ने कहा कि सोफिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। (भाषा)