जोधपुर। जोधपुर की अदालत काला हिरण के शिकार के दो दशक पुराने मामले में अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाएगी। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे समेत सभी सितारे अदालत पहुंच गए हैं।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कहा था कि मुकदमे का फैसला पांच अप्रैल को सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहेंगे। सभी जोधपुर पहुंच गए हैं।
सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना 'हम साथ साथ है' फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर, 1998 की है।
सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे।
उन्होंने कहा कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उनका कहना है कि सभी कलाकारों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।
इन आरोपों से इंकार करते हुए सलमान के वकील एच. एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गए थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह हैं। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है।