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योगीराज में विवाह पंजीकरण अनिवार्य

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तरप्रदेश में विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब सभी धर्म के लोगों को शादियों का रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी होगा। 
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इसके आवेदन के लिए आधारकार्ड अनिवार्य होगा।
 
विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर पंजीकरण शुल्क दस रुपए पड़ेगा। एक वर्ष से अधिक समय के बाद पंजीकरण कराने पर यह शुल्क 50 रुपए देय होगा।
 
विवाह पंजीकरण स्टाम्प एवं निबंधन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारुप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर सभी जरुरी अभिलेखों को अपलोड करके निर्धारित फीस जमा करने के बाद ऑनलाइन भेजना होगा।
 
अभिलेखों के सत्यापन के बाद विवाह पंजीकरण स्वत: ही जनरेट हो जाएगा,जिसका प्रिन्ट आउट आवेदक को पंजीकरण के लिए आवंटित क्रमांक लिखने पर स्वत: प्राप्त हो जाएगा। (वार्ता) 

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