Publish Date: Wed, 08 May 2019 (23:15 IST)
Updated Date: Thu, 09 May 2019 (00:20 IST)
मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, इसके बावजूद भारत में उसके बैंक खातों में 49 करोड़ रुपए का अंतरण हुआ है। ईडी ने विशेष अदालत में नाइक के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र में यह दावा किया है।
न्यायाधीश एमएस आजमी ने बुधवार को नाइक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग कानून रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लिया। नाइक वर्तमान में मलेशिया में रहता है।
आरोप पत्र में कहा गया कि दुनियाभर में घूम-घूमकर उपदेश देने वाले इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के पास रोजगार या कारोबार से आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। इसमें कहा गया कि ऐसी स्थिति में भी वह अपने भारतीय बैंक खातों में 49.20 करोड़ रुपए अंतरित करने में कामयाब रहा।
केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक नाइक के 2 सहयोगियों आमिर गजदार और नजामुद्दीन साथक को गिरफ्तार कर चुकी है। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी की प्राथमिकी के आधार ईडी ने 2016 में नाइक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। (भाषा)
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Publish Date: Wed, 08 May 2019 (23:15 IST)
Updated Date: Thu, 09 May 2019 (00:20 IST)