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नाबालिग के बलात्कारी को मिली 10 वर्ष की सजा

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ठाणे , बुधवार, 16 जुलाई 2014 (22:22 IST)
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ठाणे। कल्याण की एक अदालत ने 2012 में नौ साल की स्कूली छात्रा से बलात्कार के दोषी ठहराए गए 24 साल के एक कारखाना कामगार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश्वरी बापट सरकार ने डोंबीवली के मानपाड़ा इलाके में अपने पड़ोस की नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में अजित कलोखे को 10 साल जेल की सजा सुनाई। यह घटना उस वक्त हुई थी जब पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी।

आरोपी ने 15 दिसंबर 2012 को बच्ची को रंग-बिरंगे जानवर दिखाने का लालच दिया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उससे बलात्कार किया।

बेटे ने की मां की हत्या : उत्तरप्रदेश में एटा जिले के बागवाला क्षेत्र में आज सम्पत्ति के विवाद को लेकर एक वृद्धा की उसके बेटे ने धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या कर दी।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मिर्जापुर सई गांव में यशोदा (90) का बेटे सुग्रीव से जायदाद को लेकर विवाद था। सुग्रीव मां की सम्पत्ति को अपने नाम कराना चाहता था जिसके लिए यशोदा तैयार नहीं थी।

उन्होंने बताया कि दोपहर में इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी बीच सुग्रीव ने धारदार हथियार से अपनी मां पर ताबड़तोड़ प्रहार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मां की हत्या के आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। (भाषा)

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