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राजेश खन्ना की संपत्ति मामले में अनिता को झटका

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मुंबई , सोमवार, 4 अगस्त 2014 (22:35 IST)
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मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की बेटी टिंवकल कुमार की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमें एकल पीठ ने उनके पिता की वसीयत की एक प्रति अनिता आडवाणी को देने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति आरडी धानुक ने 30 जुलाई को राजेश खन्ना की पूर्व साथी अनिता को वसीयत की एक प्रति देने का निर्देश दिया था। टिंवकल ने इस आदेश को मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने चुनौती दी।

इस खंडपीठ ने आज न्यायमूर्ति धानुक के आदेश पर टिंवकल की अपील पर सुनवाई और इसका निबटारा होने तक रोक लगा दी। इससे पहले खंडपीठ ने न्यायमूर्ति धानुक के आदेश पर आज तक अंतरिम रोक लगाई थी। अब, इस आदेश पर रोक को अपील के निबटारे तक स्थाई कर दिया गया है।

टिंवकल के वकीलों जनक द्वारकादास और बीरेंद्र सराफ ने कहा कि अनिता को वसीयत की प्रति हासिल करने का अधिकार नहीं है क्योंकि न तो वह परिवार की सदस्य हैं और न ही कानूनी उत्तराधिकारी।

उन्होंने कहा कि अनिता का दावा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत पर आधारित है और इससे उन्हें खन्ना की वसीयत की प्रति हासिल करने का अधिकार नहीं मिल जाता। (भाषा)

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