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‘दही हांडी’ में भाग ले सकेंगे बच्चे

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मुंबई (भाषा) , गुरुवार, 30 जुलाई 2009 (21:28 IST)
बंबई उच्च न्यायालय ने ‘दही हांडी’ के खेल में बच्चों के शामिल होने पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया। उसने कहा कि यह महाराष्ट्र का एक ऐसा आयोजन है, जिसमें बच्चों के भाग लेने पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

उच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में ‘दही हांडी’ में मानव पिरामिड बनाना इस त्योहार का एक ऐसा आवश्यक आयोजन है, जिसमें भाग लेने से बच्चों को नहीं रोका जा सकता है।

हालाँकि अदालत ने कहा कि ‘दही हांडी’ खेल का सुरक्षित बनाने के लिए सरकार याचिकाकर्ता के सुझाव पर विचार करने के साथ इसके लिए दिशा-निर्देश तय कर सकती है।

मुंबई स्थित एक गैर सरकारी संगठन सपोर्ट इंडिया फाउंडेशन ने ‘दही हांडी’ त्योहार में बच्चों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए बंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दौरान दही हांडी का खेल काफी लोकप्रिय है। फाउंडेशन की निदेशक गीतासिंह ने बताया कि दही हांडी के पारंपरिक खेल में भाग लेकर घायल हुए बच्चों की संख्या जानने के लिए फाउंडेशन ने सूचना का अधिकार कानून का सहारा लिया।

सिंह ने कहा कि पिछले पाँच सालों के दौरान दही हांडी में भाग लेने वाले करीब सौ बच्चे घायल हुए हैं।

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