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budget 2024 : आखिर कितनी इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 24 जुलाई 2024 (15:41 IST)
budget 2024 income tax : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने के साथ ही नई टैक्स प्रणाली में स्लैब बदलने का भी ऐलान किया। हालांकि पुरानी टैक्स प्रणाली में कोई बदलाव नहीं करेगा। ALSO READ: बजट में किसको क्या मिला, जानिए 10 बातों से
 
नई टैक्स प्रणाली में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख तक की आय पर 10 फीसदी, 7 साल से 10 लाख तक की आय पर 15 फीसदी, 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी से ज्यादा टैक्स देना होगा। 
 
नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ ही 75 हजार के स्टेंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। इस तरह अब 7 लाख 75 हजार रुपए की आय पर अब कर नहीं देना होगा।
 
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कौन ही टैक्स प्रणाली बेहतर : भले ही सरकार पुरानी टैक्स प्रणाली से कर भरने वालों को नई टैक्स प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और आप टैक्स नहीं देना चाहते तो आपके लिए पुरानी टैक्स प्रणाली ही बेहतर है। इसमें छूट के लिए आपको कुछ क्‍लेम दिखाना होगा। 
 
अगर आप कोई रिजीम नहीं सेलेक्‍ट करते हैं तो न्‍यू टैक्‍स रिजीम पहले से सेलेक्‍टेड रहेगा। अगर आपकी आय 50 हजार रुपए महीना है तो आपकी सालाना आय 6,00,000 रुपए होगी। आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। ALSO READ: Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की 8 बड़ी बातें
 
पुरानी टैक्स प्रणाली में टैक्स से बचने के लिए क्या करें :
  • EPF, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, बच्चे की स्कूल फीस (ट्यूशन फीस), LIC, होम लोन प्रिंसिपल जैसी जगहों पर निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत टैक्‍स में 1.5 लाख रुपए तक सालाना छूट ले सकते हैं।
  • आयकर के सेक्शन 24बी के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं।
  • सेक्शन 80CCD(1B) के तहत NPS में निवेश करके एक्‍स्‍ट्रा 50 हजार रुपए टैक्‍स छूट ली जा सकती है।
  • सेक्शन 80D के तहत हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर 50 हजार रुपए तक की छूट मिल सकती है।
  • अगर स्मार्टली निवेश किया जाए और ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 साल तक की आय पर सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपए टैक्स रिबेट ली जाए तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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