भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि इकाइयों को आधार (Aadhaar) सत्यापन से पहले संबंधित लोगों को पूरी बातें समझाकर उनसे कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति लेनी होगी। प्राधिकरण ने ऑनलाइन सत्यापन कार्य से जुड़ी इकाइयों के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में यह कहा है।
साथ ही उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि जो आंकड़े लोगों से लिए जाएं, वे उससे अच्छी तरह अवगत हों और साथ ही आधार सत्यापन के उद्देश्य को भी समझें।
यूआईडीएआई ने कहा है कि सत्यापन करने वाली इकाइयों के लिए जरूरी है कि वे लोगों को पूरी बात बताकर उनसे आधार सत्यापन को लेकर सहमति लें।
प्राधिकरण के अनुसार जो सहमति ली जाए, उसके दस्तावेज और सत्यापन से जुड़ी चीजें नियमन के तहत निर्धारित सीमा तक ही रखी जाए।
यूआईडीएआई ने कहा कि और उक्त समयावधि की समाप्ति के बाद जो चीजें हटाने की जरूरत है, उन्हें अधिनियम के अनुसार किया जाए।
यूआईडीएआई ने यह भी कहा कि सत्यापन करने वाली इकाइयों को लोगों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उन्हें संबंधित लोगों को आधार संख्या की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में आश्वस्त करना चाहिए।
यूआईडीएआई ने इकाइयों से यह भी कहा कि वे आधार संख्या का भंडारण तभी करें जब वे उसके लिये अधिकृत हैं। और अगर उन्हें यह करना है, तो वे निर्धारित नियमों के अनुसार करें। भाषा Edited by Sudhir Sharma