कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी। ईपीएफओ ने आधार नंबर के साथ पीएफ अकाउंट और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को लिंक करने की समय सीमा को तीन महीने (1 जून से 1 सितंबर 2021) तक के लिए बढ़ा दिया है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2022 के लागू हो जाने के बाद इसके सेक्शन 142 के अंडर PF UAN और आधार कार्ड का लिंक होना आवश्यक है।
EPFO ने 1 जून को फील्ड स्टाफ के लिए कार्यालय आदेश जारी करते हुए कहा था कि ईसीआर को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर 1 जून, 2021 से यूएएन के साथ जुड़े और सत्यापित हैं।
ईपीएफओ ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के बाद आधार को अनिवार्य बनाने का फैसला किया। श्रम मंत्रालय द्वारा 3 मई को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार संख्या प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान या पीएफ रिटर्न की रसीद दाखिल करने की समयसीमा 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को पीएफ खातों या यूएएन से जोड़ने के लिए अधिक समय मिलेगा। EPFO ने श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के बाद आधार को अनिवार्य बनाया।