राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसमें एक तय राशि में बचत की जा सकती है, जिससे भविष्य पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि का लाभ मिल सके।
एनपीएस से सामान्य निकासी के समय इस योजना के तहत ग्राहक संचित पेंशन राशि का उपयोग संबंधित जीवन बीमा कंपनी से जीवन वार्षिकी खरीदने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा संचित पेंशन धन का एक हिस्सा एकमुश्त के रूप में निकाल सकते हैं। अब सरकार ने इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन सेवा भी शुरू कर दी है।
भारतीय डाक विभाग ने 26 अप्रैल से चर्चित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। अब सभी पात्र नागरिक डाकघर गए बिना इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अभी तक भारत सरकार की इस स्वैच्छिक योजना का प्रबंधन भौतिक प्रक्रिया के जरिए पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अपने नामित डाकघरों से किया जा रहा था। इस योजना में टैक्स कटौती का फायदा भी मिल जाता है।
कौन कर सकता है आवेदन : भारत का नागरिक जिसकी आवेदन जमा करने की तिथि तक 18 से 70 वर्ष के बीच आयु हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में रेजिडेंट और नॉन- रेजिडेंट दोनों तरह के नागरिक पात्र हैं। आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी अथवा निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो सकते हैं।
कितना लगता है शुल्क : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए इच्छुक परेशानी-मुक्त होकर व्यक्ति डाक घर गए बिना न्यूनतम शुल्क देकर एनपीएस के लिए इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें पेपरलेस के भी काम किया जा सकता है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन : भारतीय नागरिक डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर मेनू हेड में 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- ऑनलाइन सेवाएं' चुनकर इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एनपीएस ऑनलाइन के तहत नए रजिस्ट्रेशन, प्रारंभिक योगदान, बाद के योगदान और एसआईपी विकल्प जैसी सुविधाएं न्यूनतम शुल्क पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं।
आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग का एनपीएस सेवा शुल्क सबसे कम है। ग्राहक वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाने वाले टैक्स कटौती के लिए भी पात्र हैं।