नई दिल्ली। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 31 मार्च 2024 तक पैन कार्ड धारकों को अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबर से जोड़ने की सलाह दी गई है। पैन को आधार नंबर से आप ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं।
अगर आपने इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपए भी देने होंगे। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि सीबीडीटी ने 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है।
आप आधार को 31 मार्च 2024 तक पैन से जोड़ सकते हैं। पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी।
लिंक न होने पर ये दिक्कतें आएंगी: 1. पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी। 2. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। 3. आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा। 4. बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कतें आएंगी। 5. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
पैन को आधार नंबर से आप ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें। अब कैप्चा कोड एंटर करें, अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
Edited by: Ravindra Gupta