New Traffic Rules: सरकार ने वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत Helmet लगाने के बावजूद बाइक चलाने वालों का चालान किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाते हैं तो चालान किया जा सकता है।
नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या यह नियम सच है? इस नियम के बारे में जानकारी दी जा रही है। बात यह है कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है तब ऐसी स्थिति में उस पर नियम 194डी एमवीए के तहत 1000 रुपए का चालान काटा जा सकता है।
वहीं अगर कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने हुए पाया जाता है, तब राइडर को 194डी एमवीए के अनुसार 1000 रुपए ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह आप हेलमेट पहने हों इसके बावजूद 2000 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। इसके अलावा वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20,000 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाना जरूरी है। इसके साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है।
नए नियम के अनुसार अब दोपहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया गया है और इसके अंतर्गत दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। नियम पालन न करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।