सरकारी और पीएफ (PF) पेंशन पाने वालों के लिए नवंबर काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें उन्हें अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life certificate) जमा करने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस या EPFO जाना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया सभी अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होती है। 30 नवंबर तक अगर यह काम न किया गया तो पेंशन रुक भी सकती है।
व्यक्तिगत रूप से होना पड़ता है उपस्थित : जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए पेंशनभोगी को अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ता है या फिर जिस कार्यालय में वह काम करते थे, वहां के प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण-पत्र संवितरण एजेंसी को उपलब्ध कराना पड़ता है।
कोरोनाकाल में पेंशन प्राप्त करने के लिए संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना और जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ही पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। शारीरिक रूप से कमजोर पेंशनर्स के लिए लिए तो यह और मुश्किल काम है।
इतना ही नहीं, बहुत से सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए एवं कई अन्य कारणों से कहीं और रहने लगते हैं। इसके चलते उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
बनवाया जा सकता है डिजिटल प्रमाण-पत्र : लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशनरों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसलिए सरकार ने डिजिटल प्रमाण-पत्र की सुविधा शुरू की है। इसमें पेंशनभोगियों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर का उपयोग किया जाता है। वैरिफिकेशन होने के बाद एक Life certificate बनाया जाता है, जिसे Life Certificate फंड में सुरक्षित करके भी रखा जा सकता है। इसमें पेंशन संवितरण एजेंसियां प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन देख सकती हैं।
ऐसे पा सकते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट : डिजिटल सर्टिफिकेट पाने के लिए पेंशनरों को एक खास 'प्रमाण आईडी' बनानी होगी। यह विशिष्ट आईडी होती है। यानी हर एक पेंशनर के लिए यह अलग-अलग होती है। पेंशनर इसे अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। पहली बार इस आईडी को जनरेट करने के लिए पेंशनर स्थानीय सिटीजन सर्विस सेंटर जा सकते हैं।
पेंशनभोगी को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर और पेंशन खाता संख्या के अलावा अंगुली के निशान देने होते हैं। सफल वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस एकनॉलेजमेंट भेजा जाता है। इसमें प्रमाण आईडी शामिल होती है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाने के बाद इसे पेंशन बांटने वाली एजेंसी के पास नहीं जमा करना है। जीवन प्रमाण पोर्टल ( https://jeevanpramaan.gov.in) के जरिए यह काम आप डिजिटली कर सकते हैं। एजेंसी भी पोर्टल से लाइफ सर्टिफिकेट हासिल कर सकती हैं। एंड्रॉयड फोन पर उमंग ऐप या पीसी पर विंडोज के जरिए भी सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है।
ईपीएफओ ने दिया मैसेज : EPFO ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर पेंशनरों से कहा है कि जीवन प्रमाण-पत्र पूरे वर्ष कभी भी जमा किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि आपने अपना जीवन प्रमाण-पत्र दिसंबर 2019 में जमा किया है तो आप दिसंबर 2020 में ही जमा करें। यदि जनवरी 2020 के बाद किया है तो एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। बैंक, ईपीएफओ के अलावा अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर भी प्रमाण पत्र जमा करवाया जा सकता है।
नीचे दी गई लिंक पर आप अपना निकटम कॉमन सर्विस सेंटर खोज सकते हैं-
https://csclocator.in/csc-locator/madhya-pradesh/Indore-999/Indore-4367/
निकटतम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं-
http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx