rules changed from 1 November : 1 नवंबर से कई नियम बदल गए हैं। बता दें कि इन बदलावों से आम आदमी की जेब पर सीधा असर होगा।
महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर : 1 नवंबर से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 62 रुपए तक महंगा हो गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में इसकी कीमत 62 रुपए बढ़कर 1802 रुपए हो गईं। पहले ये 1740 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में यह 61 रुपए बढ़कर 1911.50 रुपए में मिल रहा है, पहले इसके दाम 1850.50 रुपए थे।
अब 60 दिन पहले एडवांस बुकिंग : भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है।
TRAI के नए नियम : 1 नवंबर से टेलीकॉम सेक्टर में होने वाले इस बड़े बदलाव के तहत, JIO, Airtel समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम मैसेज की ट्रेसिबिलिटी और ब्लॉकिंग लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके अंतर्गत, टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम या फर्जी नंबरों को तुरंत पहचानकर ब्लॉक करना होगा। इस नियम से यूजर्स को अनचाहे और फर्जी मैसेज से सुरक्षा मिलेगी। इसका असर यह होगा कि कंपनियां संदिग्ध मैसेज को स्पैम के रूप में पहचानने के बाद उसे यूजर तक पहुंचने से पहले ही रोक सकेंगी, जिससे लोगों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
UPI लाइट की लिमिट बढ़ाई गई : 1 नवंबर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लाइट (UPI Lite) यूजर्स ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी है। इसके साथ ही UPI लाइट वॉलेट की लिमिट भी 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। फीचर फोन यूजर्स के लिए RBI ने UPI 123 की लिमिट को 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है।