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EPFO : जानिए PF में क्या होता है ऑटो सेटलमेंट और कैसे होती है प्रोसेस

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 24 जून 2025 (20:11 IST)
auto claim settlement in EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इससे ईपीएफओ सदस्यों को विशेष रूप से तत्काल जरूरत के समय में तेजी से फंड तक एक्सेस मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 के 89.52 लाख के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2.32 करोड़ ऑटो क्लेम सेटल किए गए। मंत्री ने कहा कि मेंबर की तरफ से फाइल किया गया एडवांस क्लेम, फाइलिंग के तीन दिनों के भीतर सेटल हो जाएगा।  जानिए क्या होता है ऑटो सेटलमेंट और कैसे किया जा सकता है। 
क्या होता है ऑटो सेटलमेंट 
ऑटो सेटलमेंट में पीएफ विड्रॉल क्लेम को सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इसमें अधिकारियों के हस्तक्षेप की जरूरत बहुत कम या बिलकुल नहीं होगी। अगर आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है, और KYC पूरी तरह से अपडेटेड है तो सिस्टम आपके क्लेम की जांच करता है।
 यह प्रोसेस फास्ट होती है क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और आईटी सिस्टम पर आधारित होती है। ऑटो सेटलमेंट में क्लेम 3-4 दिन में प्रोसेस हो जाता है। ईपीएफओ  ने कुछ खास तरह के क्लेम (जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी, या मकान बनाने/खरीदने के लिए) के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। 
पहले  इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म (जैसे Form 19, 31, 10C) भरना होता है। इसके बाद EPFO कर्मचारी आपके दस्तावेज, KYC, और पात्रता की जांच करते हैं। अगर एग्जिट डेट अपडेट नहीं है या कोई दस्तावेज कम है, तो क्लेम में देरी हो सकती है। इस प्रक्रिया में 15-30 दिन तक लगते थे। Edited by : Sudhir Sharma

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