Publish Date: Fri, 15 Dec 2023 (15:59 IST)
Updated Date: Fri, 15 Dec 2023 (16:03 IST)
Sonbhadra news in hindi : उत्तर प्रदेश की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का एलान हो गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने गोंड को 25 साल की कैद तथा 10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। उस समय प्रधानपति रहते हुए भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था।
न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले से विधायक को तगड़ा झटका लगा है। उनकी विधायकी जानी तय माना जा रहा है। वे फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी।